फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot News: गैंगस्टर के तीन बदमाशों को 10-10 साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर सहित तीन बदमाशों को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने बहिलपुरवा थाना में वर्ष 2016 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमा की मंगलवार को सुनवाई की। इसमें मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी निवासी देवमन गैंग के लीडर देवमन प्रधान, सदस्य किहुनिया निवासी राजाराम कोल उर्फ श्याम कोल व बहिलपुरवा निवासी छोटा कोल उर्फ छोटवा कोल को दोषी पाया और तीनों को सजा सुनाई। देवमन प्रधान पहले रोशनलाल वर्मा की गैंग का वर्ष 2007 में सक्रिय सदस्य रहा। गैंग के लीडर की मौत के बाद वर्ष 2016 में खुद के नाम से गैंग बना ली। तभी इसके खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट एसआई राधेश्याम द्विवेदी ने दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ 10 से अधिक अपराधिक मुकदमा दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें