संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर सहित तीन बदमाशों को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने बहिलपुरवा थाना में वर्ष 2016 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमा की मंगलवार को सुनवाई की। इसमें मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी निवासी देवमन गैंग के लीडर देवमन प्रधान, सदस्य किहुनिया निवासी राजाराम कोल उर्फ श्याम कोल व बहिलपुरवा निवासी छोटा कोल उर्फ छोटवा कोल को दोषी पाया और तीनों को सजा सुनाई। देवमन प्रधान पहले रोशनलाल वर्मा की गैंग का वर्ष 2007 में सक्रिय सदस्य रहा। गैंग के लीडर की मौत के बाद वर्ष 2016 में खुद के नाम से गैंग बना ली। तभी इसके खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट एसआई राधेश्याम द्विवेदी ने दर्ज कराई थी। इसके खिलाफ 10 से अधिक अपराधिक मुकदमा दर्ज हैं।