चित्रकूट। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
शासकीय अधिवक्ता तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 23 जून 2018 को मऊ थाना क्षेत्र के एक निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बरिया गांव निवासी संजय व सोनू वैश्य उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गया है। उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। मामला पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकडक़र जेल भेजा था। इसी मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पाक्सो एक्ट) के जज विनीत नारायण पांडेय ने दोषी संजय त्रिपाठी को दस वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।