चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 16 जून 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वादी के अनुसार कैमहापुरवा मजरा खरौध निवासी कल्लू ने घर में घुसकर उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। सत्र परीक्षण के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त कल्लू को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।