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Chitrakoot News: गैर इरादतन हत्या में दस वर्ष की सजा

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चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला एवंं सत्र न्यायालय ने युवक को दस वर्ष साधारण कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी मामले में एक अन्य युवक सहित दो महिलाओं को तीन-तीन वर्ष की सजा सहित पांच-पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि राजापुर थाना अंतर्गत सिरवल माफी निवासी शांती देवी ने थाने में तहरीर दिया था कि सिरावल निवासी छोटेलाल, कल्लू सिंह, अनीता देवी, सुनीता देवी उसके घर में घुसकर उसके पति उदयभान को घर के बाहर खींचकर लाठी डंडे पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। इस मामले में 12 अक्तूबर 2019 में मामला दर्ज किया गया था।
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सिरावल निवासी छोटेलाल केवट को दस साल की साधारण कारावास व 20 हजार का अर्थदंड, कल्लू सिंह, अनीता देवी, सुनीता देवी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
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