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सूचना न देने पर 50 हजार का जुर्माना

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सूचना न देने पर 50 हजार का जुर्माना
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चित्रकूट। जन सूचना अधिकार के तहत नगर पालिका चित्रकूटधाम से सूचना मांगने के बाद न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने नगरपालिका के ईओ पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
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बांदा जिले के अतर्रा निवासी ब्रम्हदत्त पांडेय ने प्रेस नोट जारी कर दावा किया नगर पालिका चित्रकूट धाम से दस सूत्री सूचना मांगी थी। जिसमें राज्यवित्त आयोग के आय व्यय, सहित पंजीकृत ठेेकेदारों की सूची लंबित व भुगतान के विषय मेें जानकारी मांगी थी लेकिन समयावधि पूरी होने पर भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने 16 सितंबर को सूचना सहित पेश न होने व 13 अक्तूबर को मांगी सूचना पर 25-25 हजार रुपये के वेतन की कटौती, व अर्थदंड एक-एक लाख रुपये की क्षति पूर्ति के आदेश दिए हैं। इस संबंध में ईओ नरेंद्र मोहन मिश्रा ने बताया कि उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है। जिन्होंने यह जानकारी दी है फिलहाल उनको नहीं जानते हैं। (संवाद)
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