फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot News: विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए दोषी को छह साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। विस्फोटक सामग्री रखने के दोषी को कोर्ट ने छह वर्ष की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ही आयुध अधिनियम में दोषी को तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

थाना प्रभारी मारकुंडी शिवआसरे ने बताया कि थाना के एसआई मोहम्मद अकरम ने 13 जून 2019 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत पकड़ा गया था। आयुध अधिनियम का मुकदमा छत्तीसगढ़ राज्य के जनपद बेमेतारा के थाना साजा के धौरा भाटा निवासी दीपक कुमार साहू के खिलाफ दर्ज कराया था। इसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। विवेचना तत्कालीन निरीक्षक राकेश कुमार सरोज ने करते हुए आठ सितंबर 2019 व एक अगस्त 2019 को आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा की सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई। इसमें दोषी पाने पर अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें