चित्रकूट। नाबालिग को बहला कर छेड़खानी में दोषी बंधू को अपर सत्र न्यायाधीश ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आठ हजार का जुर्माना भी लगाया।
भरतकूप थानाक्षेत्र की महिला ने 15 मई 2025 को सूचना दी थी कि आरोपी बंधू ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला कर उसके साथ छेड़खानी की है। पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर राज कमल ने साक्ष्य संकलन कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। विवेचक ने 25 मई को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने आरोपी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)
-
कच्ची शराब के दोषी पर जुर्माना
चित्रकूट। आबकारी अधिनियम के दोषी पप्पू यादव को सिविल जज ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 25 सौ रुपये का जुर्माना लगाया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी अश्विनी उपाध्याय ने सरधुआ थाना में दर्ज कच्ची शराब के मामले की सुनवाई करते हुए अर्की गांव निवासी आरोपी पप्पू यादव को दोषी पाया था, जिस पर शुक्रवार को सजा सुनाई। (संवाद)