चित्रकूट। जीजा-साले का अपहरण करने के बाद जीजा को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में दोषी को न्यायालय ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि एक मई 2004 को चांदी गांव के निवासी राजकुमार ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फतेहपुर जिले के खखरेरू थाने के कोट गांव का निवासी मोहम्मद अली बदमाशों के साथ उसके भाई व जीजा को अगवा कर ले गया था। उसके बाद जीजा को गोली मार दी गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर अभियोग पंजीकृत किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर मोहम्मद अली को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।