चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विदुषी मेहा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा स्वच्छता के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस से हो गई है या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गई थी तथा दूसरे की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्त्रस्मण से हो गई है तथा माता-पिता सहित परिवार की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, उन बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।