चित्रकूट। पुलिस टीम पर फायर करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 10 साल पुरानी है। दोषी डाकू बबुली कोल गैंग का बदमाश है, जो जेल में बंद है।
थाना प्रभारी मानिकपुर श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि छह दिसंबर 2015 को तत्कालीन थाना प्रभारी राजापुर आरबी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दस्यु बबुली कोल गिरोह के बदमाशों ने सेंचुरी जंगल में वन कर्मियों के साथ मारपीट की है। सूचना पर मौके पर पहुंचे। जानकारी मिली कि दस्यु बबुली कोल गिरोह के साथ ठर्री पहाड़ पर मौजूद है।
पुलिस टीम पहाड़ के नीचे पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने फायरिंग शुरु की तो बदमाश जंगल में भाग गए। इसमें गैंग सरगना बबुली कोल के अलावा लवलेश कोल, नवल किशोर कोल, चौधरी उर्फ रजोला, लाला, राजकरन, संतोष कोल, नंदकिशोर कोल आदि का नाम प्रकाश में आया था। कुछ दिनों बाद दस्यु सरगना बबुली कोल को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं गिरोह के सदस्य मानिकपुर थाना क्षेत्र के निही चिरैया गांव का निवासी लवलेश कोल को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचक दरोगा अजीत प्रताप सिंह ने 28 नवंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित नीरज श्रीवास्तव ने दोष दोष सिद्ध होने पर लवलेश कोल को सजा सुनाई।
धमकी देने पर दो पर तीन हजार जुर्माना
चित्रकूट। गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाली दो महिला दोषियों को ग्राम न्यायालय मानिकपुर ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
थाना प्रभारी मारकुंडी श्याम प्रताप पटेल ने बताया कि मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर अंशुमान यादव ने छेरिया खुर्द निवासी फूलकुमारी व मध्य प्रदेश के सतना जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के पोखरवार हनुमान धारा निवासी सपना देवी को सजा सुनाई। संवाद