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Chitrakoot News: रिहाई नामंजूर, सलाखों के पीछे रहेगा दस्यु नत्थू पटेल

Fri, 14 Nov 2025 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। सकरीबेड़ा जंगल में वर्ष 2007 में ठोकिया गैंग से हुई मुठभेड़ में दबोचे गए दस्यु नत्थू पटेल की रिहाई प्रदेश की राज्यपाल ने नामंजूर कर दी है। ऐसे में उसकी जिंदगी अभी जेल में ही कटेगी, हालांकि वर्ष 2007 से 2022 तक जिला कारागार में 14 वर्ष, 9 माह और 27 दिन की सजा पूरी हो चुकी है।
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एसटीएफ को चित्रकूट के सकरीबेड़ा के जंगल में दस्यु ठोकिया उर्फ अंबिका पटेल गैंग के टिके होने की सूचना मिली थी। जिस पर 22 जुलाई 2007 को एसटीएफ के 19 जवान सरकारी वाहन टवेरा व बोलेरो गाड़ी में सवार होकर सतना जिला के गुप्त गोदावरी के जंगल में पहाड़ों के रास्ते कांबिंग की। दस्यु दल ने घेराबंदी कर फायरिंग कर दी थी।
मुठभेड़ में सात एसटीएफ जवान शहीद व एक मुखबिर की मौत हो गई थी। एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) लखनऊ डीएसपी धीरेंद्र राय ने 23 जुलाई को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना में दुस्यु नत्थू पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में न्यायालय द.प्र.क्षे. अधि. बांदा के विशेष न्यायाधीश ने 30 जून 2022 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था।
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गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर है। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सदर कोतवाली के घुरेटनपुर निवासी, जिला कारागार चित्रकूट में निरूद्ध बंदी नत्थू पटेल की रिहाई याचिका पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगीं गई थी। जिस पर जिला प्रोबेशन, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ने संयुक्त अपनी रिपोर्ट में उसके कृत्य को समाज विरोधी बताया।
साथ ही रिहाई के बाद अपराध में लिप्त होने, विरोधियों से बदला लेने की संभावनाएं भी जताईं। ऐसे में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति उचित नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के प्रविधानों के तहत विचारोपरांत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया। ऐसे में उन्होंने बंदी नत्थू पटेल की रिहाई अस्वीकार कर दी।
उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव सूर्य प्रकाश मिश्रा ने इस मामले में कारागार प्रशासन व सुधार सेवाएं के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक को पत्र भी जारी किया है।
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