राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्ड के लाभार्थियों का नाम ऑनलाइन किया जाना है। इसके तहत तीन फरवरी से बीस फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी नीलम अहलावत ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 64.43 फीसदी परिवारों को आच्छादित किए जाने का प्रावधान है।
जिन व्यक्तियों का नाम सूची में शामिल नहीं है, उनके ऑनलाइन आवेदन बीस फरवरी तक लिए जाएंगे। आवेदन का प्रारूप खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट एफसीएस डाट यूपी डाट एनआईसी डाट इन पर उपलब्ध है।
डीएम ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त सीडी से डाटा प्रिंट कराकर राजस्व ग्रामों की सूची तीन फरवरी को पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय और नगरीय क्षेत्रों में कोटेदारों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। इसमें केवल उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा, जो भारत के नागरिक हों।
इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता
भिक्षावृत्ति करने वाले, जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, फेरी लगाने वाले, कुष्ठ रोग, एड्स से पीड़ित, अनाथ बच्चे, स्वच्छकार, मजदूर, कुली पल्लेदार आदि के अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार। वहीं ऐसे परिवार भी शामिल हैं जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।