चित्रकूट। पड़ोस की विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
सरधुवा थाने में 28 जून को महिला ने पड़ोसी दयाशंकर के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोपी दयाशंकर ने 26 जून की रात उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपी दयाशंकर ने अधिवक्ता के जरिये जमानत अर्जी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश संजय के. लाल ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।