प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद में रबी 2019-20 में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की अधिसूचित बीमित फसलों को हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर 3673 कृषकों के खाते में 3 करोड़ 61 लाख 72 हजार 342 रुपये की धनराशि भेजी गई है।
उप कृषि निदेशक टीपी शाही ने बताया कि बीमित फसलों में माह मार्च 2020 में हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि इत्यादि से हुए फसल नुकसान के संबंध में जिन बीमित कृषकों ने शिकायत/सूचना दर्ज कराई गई। उन कृषकों की बीमित फसलों की सर्वे/क्रॉपकटिंग (सीसीई) कराकर क्षति का आंकलन करते हुए प्राप्त परिणामों के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के किसानों के खाते में सीधे आंतरित की जा रही है।
विषय वस्तु विशेषज्ञ/योजना संचालक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी ऋणी एवं गैरऋणी किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों को बीमित करा सकते हैं। खरीफ फसल में नए शासनादेश के अनुसार जो किसान अपनी फसलों का प्रीमियम जमा कर बीमा कराने के इच्छुक नहीं है, वे संबंधित बैंक शाखा में जाकर 24 जुलाई तक लिखित में सूचित करा दें। इससे उनकी फसलों को बीमित करने के लिए बैंक द्वारा प्रीमियम नहीं काटी जाएगी।