चित्रकूट। छेड़खानी, मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट राममणि पाठक ने शुक्रवार को दो अभियुक्तों को एक वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता ने बताया था कि 17 मार्च 2016 को वह राशन की दुकान के बाहर खड़ी थी। उसी दौरान दहिनी गांव निवासी दिनेश कुमार और अखिलेश कुमार ने वहां गल्ला डालने से मना करने पर उसे जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए मारपीट की और हाथ पकड़कर पटक दिया था।
घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने पर तत्कालीन सीओ राजेश कुमार तिवारी ने 1 मई 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को एक वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर दोनों को अतिरिक्त सात दिन की कैद भुगतनी होगी।