चित्रकूट। पिटाई व गाली गलौज के दोषी को सत्र न्यायाधीश ने एक वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई। दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि मारकुंडी थाना में 2024 में दर्ज गाली गलौज व पिटाई के मामले में सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने मामले की सुनवाई की और टिकरिया जमुनिहाई निवासी विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव को दोषी पाया था। बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। (संवाद)