चित्रकूट। अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में दोषी को अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये अर्थदंड भी देय होगा।
अभियोजन अधिकारी पियुष कुमार ने बताया कि सदर कर्वी कोतवाली के मैनहाई निवासी रामप्रसाद उर्फ कल्लू को 28 सितंबर 2020 को पुलिस ने तमंचा व दो कारतूस के साथ पकड़ा था। इसी मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनम गुप्ता ने दोषी को सजा सुनाई है।
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