चित्रकूट। लूट मामले में दोषी चार लोगों को अदालत ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को चार चार हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि मप्र क्षेत्र के निवाडी निवासी पवन तिवारी ने 12 अगस्त 2019 को बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि जंगल से गुजरते समय सेमरिया चरणदासी गांव निवासी नोखे लाल, श्यामू, अनिल व शिवकुमार ने उस पर हमला कर दिया था।
मारपीट कर उसके पास मौजूद लगभग 46 हजार रुपये व मोबाइल लूट लिया था। इसी मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) नीरज श्रीवास्तव ने चारों को दोषी ठहराया और सभी को दो- दो साल कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।