चित्रकूट। चेक बाउंस होने के मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन ने एक दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2,90,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला मुख्यालय के गांधी गंज निवासी शांत नारायण पांडेय ने बताया कि सरैंया निवासी रामनाथ यादव को जून 2018 में 1,45,940 रुपये की सीमेंट उधार दिया था। कई बार पैसा मांगने पर भुगतान नहीं दिया गया। इसके बाद 24 दिसंबर 2018 को इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का 1,45,940 रुयये का चेक दिया गया। बैंक में लगाने पर यह चेक बाउंस हो गया।
इसके चलते उन्होंने नोटिस भेजा, किंतु फिर भी रुपये नहीं अदा किए गए। ऐसे में उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिविजन/एसीजेएम ने इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें सरैंया निवासी रामनाथ यादव को दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष कारावास और 2,90,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। धनराशि अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।