चित्रकूट। मारपीट, गाली गलौज करने के विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने दोषी अज्जू उर्फ राममिलन को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोतवाली में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राममणि पाठक ने कछारपुरवा लाइन निवासी दोषी को सजा सुनाई। संवाद