चित्रकूट। मारपीट के आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को अभियोजन अधिकारी बृजमोहन ने बताया कि सन 2011 में मारपीट के मामले में कर्वी कोतवाली के भरतपुरी निवासी बालकेश के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांतधर दुबे ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी को दोष सिद्ध होने पर बालकेश को एक माह साधारण कारावास से दंडित किया गया।