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बिना एनओसी पेट्रोल पंप संचालन में लगी रोक

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चित्रकूट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चित्रकूट में पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर बिना एनओसी वन क्षेत्र के पास स्थापित पेट्रोल पंप मे. जय कामतानाथ फिलिंग स्टेशन अकबरपुर भरतकूप के संचालन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एनजीटी कोर्ट के चार जजों की बेंच ने यह फैसला शहर निवासी सजल अग्रवाल की दायर याचिका की सुनवाई के बाद सुनाया है। संबंधित पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि यह मामला हाईकोर्ट में है और पंप का संचालन पहले से ही बंद है।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि सात जनवरी 2019 को एनजीटी कोर्ट दिल्ली ने आदेश में कहा कि पेट्रोल पंप का संचालन बिना फ ारेस्ट विभाग एनओसी के नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि 20 नवंबर 2018 व 20 मार्च 2019 को तत्कालीन मंडल के अधिकारियों के आदेश को लेकर एनजीटी कोर्ट दिल्ली में याचिका दायर की गई थी। जिसमें अब एनजीटी ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए बिना फ ारेस्ट एनओसी के पेट्रोल पंप का संचालन न करने का संबंधितों को आदेश जारी किया है। इस मामले में संबंधित पेेट्रोल पंप मालिक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। जिससे पंप संचालन ही नहीं हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उधर वन विभाग के डीएफओ कैलाश प्रकाश ने बताया कि वह अभी जिले के बाहर हैं। जिससे आदेश की जानकारी नहीं है। चित्रकूट आने पर एनजीटी के आदेश पर अमल कराएंगे।
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