चित्रकूट। दहेज हत्या त्वरित न्यायालय ने सिपाही पति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सास ससुर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कर्वी निवासी कृष्णा ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह साधारण किसान है। बेटी गुड़िया की शादी 29 नवम्बर 2017 को महोबा जिले के खरेला थाने के पुनिया गांव के निवासी योगेंद्र कुमार के साथ की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही योगेंद्र कुमार के परिवार वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। बेटी ने बताया था कि ससुराल वाले कार की मांग कर रहे हैं। इस पर उसने असमर्थता जताई। इसके बाद योगेंद्र गुड़िया को लेकर पुलिस लाइन चित्रकूट के सरकारी कमरे में रहने लगा।
बताया कि 26 सितंबर 2019 को पति योगेंद्र कुमार, ससुर सीताराम और सास शीला आदि ने बेटी को मारकर कमरे के पंखे से लटका दिया। सूचना उन लोगों को दूसरे दिन 27 सितंबर को दी गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने सिपाही को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों को कुल 51 हजार रुपये अर्थदंड भी देय होगा।