चित्रकूट। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 25 वर्ष के कठोर सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेनू मिश्रा की अदालत ने दिया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 28 मार्च 2023 को सरधुवा थाना क्षेत्र में एक वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ उदला उर्फ प्रधान उर्फ बजेश द्वारा दुष्कर्म किए जाने की सूचना दी थी। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 29 मार्च 2023 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले में विवेचक ने विवेचना कर 16 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट में उन्होंने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी उदला उर्फ प्रधान उर्फ बृजेश को दोषी करार दिया। शुक्रवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी को सजा दी।