चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने यह फैसला वर्ष 2020 के मामले में दिया।
यह मामला वर्ष 2020 का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बांदा जिले के तरायां गांव निवासी राजेश कुमार ने 30 जून को पहाड़ी पुलिस को सूचना दी थी। राजेश ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी सीमा देवी को दहेज में एक भैंस और 50 हजार रुपये की मांग को लेकर ससुराल वाले अक्सर प्रताड़ित करते थे।
मांग पूरी न होने पर दामाद अर्जुन यादव, छोटा भाई भीम यादव, ससुर बच्चा यादव और ननद पर सीमा को जबरदस्ती जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक सीओ राम प्रकाश ने 30 जुलाई 2021 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया।अदालत ने पति अर्जुन यादव को दहेज हत्या का दोषी पाया। उसे भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सजा दी।