चित्रकूट। गांजा बेचने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मऊ थाना के एसआई कृपानंदन शर्मा ने 23 मई 2023 को रेड़ी भुसौली निवासी चरण सिंह को साढ़े पांच किलो गांजे के साथ पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ सात जून को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने शनिवार को दोषी चरण सिंह को सजा सुनाई। (संवाद)