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Chitrakoot News: किसान की हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

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चित्रकूट। खेतों की मेड़बंधी के दौरान हुए विवाद को लेकर किसान की हत्यामामले में चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33 -33 हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
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शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि राजापुर थाना अंतर्गत अतरसुई निवासी अनंतराम यादव ने 16 जून 2011 को थाने में तहरीर दिया था कि खेत में मेड़बंदी के विवाद को लेकर उसके भाई पवन उर्फ मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अन्य लोगों को लाठी व कुल्हाड़ी से मारपीट कर घायल किया गया था। इस मामले में 22 जून 2011 को पुलिस ने आरोपी राममूरत यादव को तमंचा कारतूस व अन्य सामग्री के साथ गिरफतार कर जेल भेजा था। हत्या के आरोप में राममूरत समेत उसके भाई लवकुश यादव, ज्ञान सिंह व राजभान यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय अपर सत्र प्र्रथम ने चारों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है।
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