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Chitrakoot News: युवक की हत्या में दो को आजीवन कारावास

Sat, 26 Aug 2023 01:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। परिवार की लड़की के साथ प्रेम संबंधों से नाराज होकर प्रेमी युवक की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में दो दोषियों को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला सन 2016 का मानिकपुर थाना क्षेत्र का है। इकलौते बेटे की हत्या से टूट चुके वादी मुकदमा राजा कोल ने इस मामले में न्यायालय में आकर गवाही दी थी और उसके बाद उसकी भी मौत हो गई थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 31 अक्टूबर 2016 को ठीका पुरवा सरहट निवासी राजा कोल ने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका इकलौता बेटा लवलेश गांव के ही भागीरथी उर्फ कालू बच्चा के साथ दीपावली का सामान खरीदने के लिए 30 अक्टूबर की शाम चार बजे बाइक से गया था। इसके बाद वह रात में नहीं लौटा।
दूसरे दिन उसके साथ गए भागीरथी ने बताया कि मानिकपुर में अस्पताल के पास लवलेश की बाइक खड़ी है। परिवार के लोगों के खोजने पर खिचरी गांव के शहनी तालाब की पुलिया के पास पानी में लवलेश का शव पड़ा हुआ मिला। साथ ही बाइक का कुछ टूटा हुआ सामान और मिट्टी में बाइक के टायर के निशान मिले थे।
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मृतक के पिता के अनुसार लवलेश के प्रेम संबंध टिकुरा गांव की एक युवती से थे। इससे नाराज होकर युवती के घरवालों ने लवलेश को पहले भी एक बार मारा था। वादी ने संदेह के आधार पर भागीरथी कोल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इस हत्या में भागीरथी के साथ राजाबाबू रावत भी शामिल था। पुलिस ने उसे भी जेल भेजा था। साथ ही दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपियों भागीरथी व राजाबाबू रावत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनो को 12-12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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