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Chitrakoot News: तीन महीने के लिए ब्याज माफी योजना शुरू

Fri, 23 Oct 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। व्यापारियों को पुराने बकाये से राहत देने के लिए राज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना 2026 लागू की है। यह 16 अक्तूबर से तीन महीने तक लागू रहेगी।
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उपायुक्त विक्रम अजीत ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के वैट, व्यापार कर, मनोरंजन कर सहित सभी बकायों पर छूट मिलेगी। 10 लाख तक बकाए पर 100 प्रतिशत ब्याज-अर्थदंड माफ, 10 लाख से एक करोड़ पर ब्याज में 10 प्रतिशत और अर्थदंड में 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ पर 25 प्रतिशत व 75 प्रतिशत, और पांच करोड़ से ऊपर 50-50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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कोर्ट में लंबित मामलों में वाद वापस लेने पर लाभ मिलेगा। आवेदन comtax.up.nic.in पर होगा, 15 दिन में नो ड्यूज मिलेगा। (संवाद)
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