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Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति को आठ साल की कैद

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चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने पति को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सरधुवा थाने में रैपुरा थाना क्षेत्र के गढवारा गांव के निवासी पुरुषोत्तम ने पांच सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बेटी सविता की शादी सरधुवा निवासी अखिलेश के साथ छह साल पूर्व की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज देने के बावजूद बेटी के ससुराल वाले खुश नहीं थे और 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे।
बेटी द्वारा इस बात की जानकारी दिए जाने पर उसने पैसा न होने के चलते असमर्थता जाहिर कर दी थी। दहेज के लिए उसकी बेटी के साथ ससुराल वाले अक्सर मारपीट करते थे। इसकी शिकायत भी उसने थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने सुलह करा दिया था। इसके बावजूद ससुराल वालों के आचरण में सुधार नहीं हुआ। 27 मार्च 2020 की रात बेटी के साथ मारपीट हत्या कर दी। शव घर के पास सूखे कुएं में फेंक दिया गया।
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पिता ने बताया कि घटना के समय वह जबलपुर में मजदूरी करने गया था। मोबाइल पर सूचना मिलने के बाद तत्काल यहां आने का प्रयास किया, लेकिन कोरोना के कारण लगे लाॅकडाउन में वाहन नहीं चल रहे थे। इस कारण लगभग 20 दिन बाद पैदल घर पहुंचा था। थाने जाने पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इस पर उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।
चित्रकूट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश 30 जुलाई 2020 को दिए गए थे। इस पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी और मामले के मुख्य आरोपी अखिलेश को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को दोषी पति अखिलेश को आ्रठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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