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Chitrakoot News: गोली मार की थी हत्या उम्रकैद की हुई सजा

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चित्रकूट। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को त्वरित न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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चार मार्च 2019 को महोबा जिले के कबरई थाने के इंद्रानगर निवासी बिन्द्रादीन परासर ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपने परिवार और घरेलू नौकरानी तथा उसके परिजनों के साथ संगम स्नान करने के लिए सफारी गाड़ी से प्रयागराज गए थे।
संगम स्नान करने के बाद सभी लोग गाड़ी से वापस आए। वह अकेले बस से चित्रकूट आया। यहां उसने रात्रि बिताने के लिए रामघाट के पास एक किराए का कमरा ले लिया। जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ठहरा था। शेष लोग गाड़ी के पास रूके थे। चार मार्च 2019 को सबेरे लगभग चार बजे उसकी घरेलू नौकरानी ने फोन करके बताया कि उसके बेटे विजय परासर को बेड़ीपुलिया के पास मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लौड़ी लवकुश नगर निवासी लकी भारत अहिरवार ने गोली मार दी है। मौके पर पहुंचे और पुत्र विजय को जिला अस्पताल लाए। चिकित्सकों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपी लकी भारत अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी लकी भारत अहिरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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