चित्रकूट। गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर को अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीसी ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सदर कोतवाली शिवबदन सिंह ने 18 अप्रैल 2014 को ठाकुरदीन का पुरवा निवासी रामनरेश उर्फ नरेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने 27 अक्तूबर को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई की और दोषी मिलने पर सजा सुनाई।