चित्रकूट। नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी राजकुमार को कोर्ट ने चार वर्ष का कारावास सुनाया है। तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने दिसंबर 2017 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी पुत्री खेत की ओर जा रही थी। इसी राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी की। दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने मारपीट, पॉक्सो, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने राजकुमार को चार साल की सजा सुनाई। (संवाद)