चित्रकूट। पहाड़ों में विस्फोट के लिए ठेकेदार को देने जा रहे विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े जाने के मामले में दोषी को न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 15 सितंबर 2020 को भरतकूप थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक फिरोज खान ने बांदा के कमासिन थाने के मुगेरिया पुरवा निवासी कमलेश निषाद को पांच विस्फोट सेल, पांच अदद इलेक्ट्रानिक डेटानेयर और तार के साथ गिरफ्तार किया था।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया था कि पहाड़ों में विस्फोट के लिए यह सामग्री वह ठेकेदार को देने जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मंगलवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम न्यायालय) ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी कमलेश निषाद को सजा सुनाई।