चित्रकूट। हत्या के प्रयास में चार दोषियों को अदालत ने चार को चार-चार वर्ष का कारावास सुनाया है। साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
रैपुरा निवासी सूरज उपाध्याय ने बताया कि 30 दिसंबर 2020 को शंकरदयाल मिश्रा, प्रताप नारायण मिश्रा, देवेन्द्र, मिश्रा, शिवदयाल ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। इससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद भी यह लोग पीटते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसकी विवेचना तत्कालीन एसआई शिवपूजन यादव ने की और 24 फरवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई और जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी ने चारों दोषियों को सजा सुनाई।