घर में घुसकर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी जग्गू कोल को अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि सात जुलाई 2021 को उसकी बेटी घर में थी। तभी जग्गू कोल घर के अंदर घुसा और बेटी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर 11 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 10 अगस्त को आरोपी के खिलाफ विवेचक दिनेश कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई। संवाद