चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम सृष्टि शुक्ला की अदालत ने पांच आरोपियों को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दे दी है। इन्होंने थाना रैपुरा में मारपीट मामले में आत्मसमर्पण किया था। रैपुरा थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारा के विवाद में 17 दिसंबर 2025 को वादी और आरोपी पक्ष में मारपीट हुई थी। वादी ने जितेंद्र सिंह, लल्लू सिंह, करन सिंह, चुनका सिंह व अभिलाष सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत ने जमानत स्वीकार कर ली। (संवाद)
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पांच आरोपियों को मिली जमानत
चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम सृष्टि शुक्ला ने मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दे दी है। यह मामला रैपुरा थाना क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2023 में रैपुरा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में कपिल कुमार, सुनील कुमार, राम आसरे, राम चंद्र, फूल सिंह उर्फ मूल चंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अदालत ने जमानत स्वीकार कर लिया। (संवाद)