चित्रकूट। सड़क दुर्घटना के दोषी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 3500 रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि कोतवाली कर्वी में वर्ष 2022 को दर्ज सड़क दुर्घटना के मुकदमा की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती ने कसहाई शोभा सिंह पुरवा निवासी रोहित कुमार को दोषी पाया था। बृहस्पतिवार को दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)