चित्रकूट। कच्ची शराब बनाने व बेचने के दोषी को सिविल जज ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 3670 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र का है।
वर्ष 2024 में पहाड़ी थाना पुलिस ने अशोह निवासी कृष्ण कुमार पांडेय को कच्ची शराब बनाने व बेचने के आरोप में पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन दीक्षित ने दोषी कृष्ण कुमार पांडेय को सजा दी (संवाद)