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Chitrakoot News: अवैध खनन में तीन पट्टाधारक कंपनियां ब्लैक लिस्टेड

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बांदा। मोरंग का अवैध खनन करने वाले पट्टाधारक कंपनियों को डीएम ने ब्लैक डिस्टेड कर दिया है। मानक के वितरीत मोरंग का अवैध खनन करने पर तीन पट्टा धारकों पर 97 लाख 17 हजार का जुर्माना किया गया है। इन पर मानक से अधिक मोरंग खनन व परिवहन का आरोप है। डीएम की इस कार्रवाई से मोरंग खदानों में हड़कंप मचा हुआ है। मोरंग माफियाओं ने कुछ दिन के लिए खदानों को बंद कर दिया है।
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जिले में मानकों के विपरीत मोरंग का अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी सख्त हैं। उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित टीमें खदानों में छापेमारी कर रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व, खनन व पुलिस की संयुक्त टीम ने केन नदी में स्थित मरौली खादर खदान खंड-एक पर छापा मारा। एसडीएम सदर, खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह, नायब तहसीलदार व सीओ सिटी ने करीब कई घंटे तक जांच व पैमाइश की। यहां पर अफसरों को 1403 घन मीटर मोरंग का अवैध खनन व परिवहन मिला। यहां पर 17.2802 हेक्टेअर खनन पट्टा प्रशांत कुमार गुप्ता निवासी गांधी नगर महोबा के नाम स्वीकृत है।

इसी प्रकार टीम ने पथरी खदान खंड-तीन का निरीक्षण किया। यहां अधिकारियों को 3373 घन मीटर अवैध खनन मिला। यहां पर 19.00 हेक्टेअर खनन पट्टा मयूर बॉक्साईट प्राइवेट लिमिटेड निदेशक रवीश गंबर विलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम स्वीकृत है। अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम नगेंद्र प्रताप ने मरौली खादर के संचालक पर 12 लाख 62 हजार 700 व पथरी खदान संचालक पर 30 लाख 35 हजार 700 का जुर्माना किया है। ज्ञात हो इसके पूर्व डीएम ने मरौली खादर खंड-दो के ठेकेदार कानपुर के किदवई नगर निवासी संजीव कुमार गुप्ता फर्म डेस्कोन बिल्डटेक प्रा.वि. पर 1703 घन मीटर अवैध खनन मिलने पर 54 लाख 19 हजार रुपये का जुर्माना किया था।
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