चित्रकूट। दस्यु खड़ग सिंह गैंग के डकैत वीरेंद्र यादव को किसान के अपहरण मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वीरेंद्र इस मामले में जमानत पर था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपालदास ने बताया कि जून 2009 को थाना बहिलपुरवा के ठीकापुरवा मजरा छीतुपुर निवासी मलकिनिया के पति चुन्नीलाल का वीरेंद्र यादव ने साथियों के साथ बंदूकों के बल पर अपहरण कर लिया था। कोर्ट ने वीरेंद्र को अपहरण व एससीएसटी एक्ट का दोषी माना है।