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चार सभासदों को अदालत ने सबूत के साथ किया तलब

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मंदाकिनी मामला: चार सभासदों को अदालत ने सबूत के साथ किया तलब
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। मंदाकिनी नदी में गोबर डालने के आरोप पर गोशाला संचालक अशोक कुमार गुप्ता ने तीन वर्तमान व एक पूर्व सभासद के खिलाफ परिवाद वाद दाखिल किया है। इस मामले में सीजेएम ने चारों को तलब किया है। इनसे आरोपों के सबूत के साथ 23 अक्टूबर को हाजिर न होने पर सम्मन जारी करने के आदेश दिए हैं।
वादी गोशाला संचालक ने बताया कि वह त्रिवेणी गोशाला संचालक हैं। उन पर सभासद सुशील कुमार श्रीवास्तव, अनुज निगम, लवकुश यादव व पूर्व सभासद जवाहर सोनी ने आरोप लगाया कि उनकी गोशाला का गोबर मंदाकिनी नदी में जाता है। नदी की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। उनके खिलाफ शहर में धरना-प्रदर्शन अनशन कर उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर षडयंत्र कर दुष्प्रचार किया। लगातार सोशल मीडिया में उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी व भ्रामक जानकारी दी है। उन्हाेंने दावा किया है कि गोशाला का गोबर नदी में नहीं जाता। इसके लिए गोशाला में गोबर गैस के दो टैंक व तीन चेंबर बने हैं।
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इसी मामले में वादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। चारों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर तलब किया है। बुधवार को वादी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने चारों आरोपियों को 23 अक्टूबर को साक्ष्य के साथ मौजूद रहने को कहा है। गौरतलब है कि पहले इन्हीं सभासदों ने गोशाला संचालक अशोक कुमार गुप्ता पर मंदाकिनी में गोबर डालने व नदी की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। इन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की है।
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