चित्रकूट। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत वितरण उपखंड रामनगर (बोड़ीपोखरी) के उपखंड अधिकारी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर बिजली बिल संशोधन में लापरवाही और उपभोक्ता उत्पीड़न का आरोप था।
यह कार्रवाई तहसील मऊ के बांधी गांव के उपभोक्ता बृजेश कुमार की शिकायत पर हुई। बृजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 1.25 लाख रुपये के बिल को संशोधित कर 30,391 रुपये जमा कराए गए। इसके बावजूद उनका संयोजन पुनः चालू नहीं किया गया। एक जांच समिति ने एसडीओ को दोषी पाया। उन्हें उच्चाधिकारियों को भ्रामक सूचना देने का भी दोषी ठहराया गया। यह राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 का उल्लंघन है। प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने उन्हें निलंबित कर आगे की जांच के आदेश दिए। (संवाद)