चित्रकूट। गांव के लोगों से मारपीट करने से रोकने वाले को गोली मारने के आरोपी दो भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 12 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत बगलई गांव के निवासी जितेंद्र ने 17 मार्च 2014 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में वादी ने कहा था कि 17 मार्च 2014 की शाम वह गांव में रास्ते में खड़ा था। इस दौरान उसके गांव बगलई के ही रहने वाले सत्येंद्र व बैजनाथ उसे गाली देने लगे और दोनों भाई उसे लाठियों से मारने लगे।
मौके से भागने पर सत्येंद्र ने उस पर फायर कर दिया, किंतु वह बाल-बाल बच गया। इस बीच कमलेश उर्फ बबलू वहां आ गया और उसने हमलावरों को रोका। इस पर सत्येंद्र ने कमलेश को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया। गोली कमलेश के पेट में लगी थी।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वादी की तहरीर के आधार पर सत्येन्द्र और बैजनाथ के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शाहिद रजा ने गुरूवार को इस मामले में निर्णय सुनाया।
दोष सिद्ध होने पर सत्येन्द्र एवं बैजनाथ को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 12-12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय के निर्णय के बाद अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।