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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

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चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म करने पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त फतेहपुर जनपद का रहने वाला है। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि 25 दिसंबर 2017 को पीड़ित की नाबालिग बेटी के घर पर थी। तभी पड़ोस में बुआ के घर आए अनोध पुत्र सेवक निवासी कोटा थाना खखरेरू जिला फतेहपुर उसके घर पहुंचा। बेटी को शादी का झांसा देक र दुष्कर्म किया। 27 जनवरी को 2018 को शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने आरोपी को दस वर्ष कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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