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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

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चित्रकूट। विवाहिता की हत्या में दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास ने बताया कि बांदा जिले के कटरा कालिंजर निवासी रामबाबू सोनकर ने दो मई 2017 को थाना राजापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी पुत्री कलावती की शादी कल्ला सोनकर पुत्र बचउवा (निवासी मझगवां थाना राजापुर) के साथ हुई थी। दामाद कल्ला सोनकर दहेज के लिए कलावती के साथ मारपीट करता था। एक मई 2017 को कल्ला ने कलावती को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कल्ला को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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