चित्रकूट। दहेज हत्या में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने पति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि बांदा जिले के बिसंडा थाने के सिंहपुर गांव के निवासी रामभजन पांडेय ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें रामभजन ने कहा था कि उसने अपनी पुत्री सीमा की शादी पहाड़ी थाना क्षेत्र के बक्टा बुजुर्ग गांव के निवासी राहुल पांडेय के साथ सात दिसंबर 2015 को की थी। सीमा का पति राहुल और ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल मांगते थे।
11 मार्च 2016 को जानकारी हुई कि सीमा को ससुराल वालों ने फांसी लगाकर मार दिया। जानकारी मिलने पर वह बक्टा गया और परिजनों द्वारा बताए जाने पर पहाड़ी सरकारी अस्पताल पहुंचा। जहां उसे बेटी सीमा मृत मिली। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपी राहुल पांडेय को सात वर्ष िके सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।