फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैंगस्टर एक्ट में चार दस्युओं को सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने गैंगस्टर एक्ट मामले में जेल में बंद चार दस्युओं को सजा सुनाई। इसमें गैंग के सरगना और उसके एक साथी को सात सात व दो अन्य सदस्यों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। इन दोनों को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में तत्कालीन मानिकपुर थाना प्रभारी हरिशरण सिंह ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज किया था। मानिकपुर थाना प्रभारी गिरेंद्र सिंह व टीम ने गवाहों की पेशी कराई।
इस पर न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने गैंग सरगना दस्यु बोखई कोल निवासी डभौरा बस्ती जिला रीवा मध्यप्रदेश उसके साथी प्रयागराज जिले के मिश्रापुर निवासी बल्ला उर्फ बंशी कोल को सात सात वर्ष की सजा व मिश्रापुर के ही रहने वाले विजय कोल व राजकुमार कोल को दो -दो वर्ष की सजा सुनाई है। इन दोनों को 20-20 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें