चित्रकूट। जिला मजिस्ट्रेट शेषमणि पांडेय ने बताया कि कोविड 19 महामारी और संचारी रोगों की रोकथाम व प्रभावी नियंत्रण के संबंध में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। शासकीय कार्यालय, आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। अन्य दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि सुबह नौ से रात नौ बजे तक रहेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में साप्ताहिक बंदी भी शनिवार व रविवार को ही रखी जाएगी।
इस फरमान के बाद जिले में होने वाली बृहस्पतिवार की बाजार बंदी शनिवार व रविवार में समाहित हो गई है। बृहस्पतिवार को दुकानें खुली रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शनिवार व रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं। डीएम ने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।