फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot News: डीएफओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी

Mon, 05 Jan 2026 11:13 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चित्रकूट रानीपुर टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रत्यूष कुमार कटियार के खिलाफ दो अवमानना याचिकाओं में जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है।
विज्ञापन


मामला कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता दयाशंकर श्रीवास्तव के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में दायर रिट याचिकाओं में याचीगणों को 18,000 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन दिए जाने का आदेश पारित किया था। हालांकि, उपनिदेशक प्रत्यूष कुमार कटियार ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया।
इस आदेश के खिलाफ रेवतीरमण और रामा यादव ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। न्यायालय ने डीएफओ को नोटिस देकर आदेश के अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल करने या 5 जनवरी 2026 को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उन्होंने आदेश का अनुपालन नहीं किया।डीएफओ प्रत्यूष कुमार कटियार वर्तमान में दो महीने की प्रशिक्षण के लिए जिले से बाहर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें